Income Tax PAN Card Link Aadhaar Card : केंद्र सरकार और आयकर विभाग ने बार-बार नागरिकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की याद दिलाई है, क्योंकि पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर बेकार हो जाएगा। पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो कई वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से Income Tax Return फाइलिंग से संबंधित। अगर आपका PAN Card Aadhar Link नहीं है, तो आप 31 मार्च के बाद इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसा कि आयकर विभाग ने एक हालिया ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। हालाँकि, यह पता लगाना कि आपका आधार पैन से जुड़ा हुआ है या नहीं, एक आसान प्रक्रिया है और इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं।
आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं, यह चेक करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं या क्विक लिंक सेक्शन में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और View Aadhaar Link Status पर क्लिक करें। अगर आपका आधार लिंक हो गया है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं, तो आपको इसे लिंक करना होगा।
Aadhaar Pan Link Income Tax : यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, और न ही आप अपने पैन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं या दूसरा पैन कार्ड बनवा सकते हैं। कई वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, और इसके बिना उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है।
अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए e-Filling Portal पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन में आधार लिंक पर क्लिक करें। अपना आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें, अपने पैन कार्ड और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें और ओटीपी टाइप करें। इनकम टैक्स फाइल प्रोसेस पर क्लिक करें और पेमेंट मोड और असेसमेंट ईयर डालें। पेमेंट करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
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