Modi Surname Case : देश की राजनीति में आये दिन राहुल गाँधी किसी न किसी विवाद के साथ जुड़े हुए होते है वैसे आज आज Rahul Gandhi को लेकर गुजरात से बड़ी खबर सामने (Modi Surname Case) आ रही है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी को PM मोदी Surname वाले मानहानि के केस में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा मिली है।
यह फ़ैसला गुजरात के सेंशन कोर्ट ने सुनाया है। आपको बता दें कि सूरत की सेशन कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई है। हालांकि इस मामले में राहुल गाँधी को कोर्ट से तुरंत जमानत मिल गई है। राहुल गांधी के खिलाफ वर्ष 2019 में मानहानि का आपराधिक केस दर्ज किया गया था। यह केस मोदी सरनेम से जुड़े बयान का है। जिसमे कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है।

Modi Surname Case – गुजरात के सेंशन कोर्ट में क्या हुआ
कोर्ट में सजा सुनाये जाने से पहले राहुल गांधी के वकील ने जज से अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुक्सान नहीं पहुंचा है।
वकील ने कहा कि ऐसे में उन्हें कम सजा सुनाई जाए।
शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस केस में राहुल गांधी को अधिकतक सजा और जुर्माना देने की मांग की।
राहुल गांधी ने कोर्ट में जज से कहा कि मेरा इरादा गलत नहीं था।
क्या है मामला?
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था.
अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? पूर्णेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे. वे दिसंबर में सूरत से फिर विधायक चुने गए हैं.
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